चाक मई को होगा मतदान एवं 13 मई को होगी मतगणना
देवरिया। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (न0नि0) जितेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया है कि राज्य निर्वाचन आयोग उप्र द्वारा जनपद के समस्त नगर पालिका परिषदों तथा नगर पंचायतों के अध्यक्षों तथा सदस्यों का सामान्य निर्वाचन कराये जाने हेतु समय सारणी निर्गत कर दी गयी है। निर्वाचन अधिकारी(न0नि0) ने बताया कि नाम निर्देशन पत्रों का क्रय व जमा करने का अंतिम दिनांक 11 से 17 अप्रैल पूर्वान्ह्न 11 बजे से तीन बजे तक होगी। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 18 अप्रैल पूर्वान्ह्न 11 बजे से कार्य की समाप्ति तक, अभ्यर्थन की वापसी का दिनांक 20 अप्रैल पूर्वान्ह्न 11 बजे से अपरान्ह्न तीन बजे तक, प्रतीक आवंटन 21 अप्रैल को पूर्वान्ह्न 11 बजे से कार्य की समाप्ति तक की जाएगी।
मतदान चार मई को पूर्वान्ह्न सात बजे से अपरान्ह्न छह बजे तक तथा मतगणना 13 मई को पूर्वान्ह्न आठ बजे से कार्य की समाप्ति तक किया जायेगा। जिला मजिस्ट्रेट ने निर्देशित किया है। कि उक्त सामान्य निर्वाचन उत्तर प्रदेश नगर पालिका (सदस्यों, पार्षदों, अध्यक्षों और महापौरों का निर्वाचन) नियमावली, 2010 के अनुसार सम्पन्न होगा। उक्त समय सारिणी के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों पर सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेंगे और निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार ही कार्यवाही की जायेगी।