नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने प्रदेश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जवाब मांगा है। जैन ने अपनी याचिका में अदालत से अपील की है कि उनका मामला किसी अन्य न्यायाधीश को स्थानांतरित कर दी जाए। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश (CBI) विनय कुमार गुप्ता ने अनुरोध पर सुनवाई के बाद ED को नोटिस जारी किया और मामले को आगे की सुनवाई के लिए चार मई के लिए स्थगित कर दिया।
जैन ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और ED द्वारा उनके खिलाफ दर्ज दो मामलों को दूसरे न्यायाधीश को स्थानांतरित करने की मांग करते हुए एक आवेदन दिया है। वहीं ED ने पहले मामले को दूसरे न्यायाधीश को स्थानांतरित करने के लिए एक आवेदन दिया था। इसके बाद तत्कालीन प्रधान जिला-सह-सत्र न्यायाधीश ने मामले को विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल से विशेष न्यायाधीश विकास ढुल को स्थानांतरित कर दिया था।
CBI ने 2017 में जैन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति को लेकर प्राथमिकी (FIR) दर्ज की थी। CBI की प्राथमिकी के आधार पर ED ने उनके खिलाफ एक ECIR दर्ज की और उन पर आरोप लगाया कि कथित रूप से उनसे जुड़ी चार कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। ED ने जैन को पिछले साल 30 मई को गिरफ्तार किया था और वह अब तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। (वार्ता)