रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने राज्य के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा गिरिडीह जिलान्तर्गत धनवार थाना कांड संख्या-190/2012 दिनांक 21 जुलाई 2012 के अभियुक्त मोहन लाल मरांडी, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी धनवार प्रखंड के विरूद्ध के विरुद्ध भारतीय दंड विधान,1860 की धारा- 406/409/420/467/468/471/120 बी. के तहत अभियोजन स्वीकृत्यादेश निर्गत करने की स्वीकृति दी है।
उपरोक्त प्रस्तावित अभियुक्त सहित अन्य के विरुद्ध जांच प्रतिवेदन एवं कांड में अब तक के अनुसंधान से सभी अभियुक्तों द्वारा षड़यंत्र के तहत इंदिरा आवास से संबंधित कई गंभीर त्रुटिया एवं विभागीय दिशा-निर्देशों की अवहेलना पाई गई। जैसे- इंदिरा आवास के आवंटन एवं उसके भुगतान में प्रखण्ड कार्यालय में ही एक सुगठित गिरोह का कार्यरत होना, जो गरीब लोगों के नाम पर स्वीकृत इंदिरा आवास योजनाओं की राशि का गबन सुनियोजित ढंग से कर रहे थे और इस क्रम में विभागीय दिशा-निर्देशों की अनदेखी एवं अवहेलना की गयी ताकि सरकारी राशि का गबन किया जा सके।
जानबूझ कर एकाउन्ट पेयई चेकों को बियरर चेक बनाते हुए बिचौलिया उक्त राशि की निकासी अपने सुविधानुसार कर रहे थे तथा इंदिरा आवास योजना मार्गदर्शिका का अनुपालन नहीं किया गया। उक्त कांड में तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी मोहन लाल मरांडी एवं अन्य कर्मचारियों की संलिप्तता पाई गई। इस प्रकार अभियुक्तों के विरूद्ध अनियमितता एवं कथित सरकारी राशि के गबन इत्यादि करने के आरोप है। (वार्ता)