GST में पंजीयन करा कर छोटे व्यापारी ज़रूर लें ₹10 लाख का बीमा लाभ

लखनऊ। उत्तर प्रदेश GST ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी की आज चौथी बैठक की अध्यक्षता कर रहे प्रधान मुख्य आयक्त GST में पंजीयन करा कर छोटे व्यापारी ज़रूर लें ₹10 लाख का बीमा लाभ उत्तर प्रदेश GST ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी की आज चौथी बैठक की अध्यक्षता कर रहे प्रधान मुख्य आयक्त केन्द्रीय वस्तु एवं सवा कर प्रमोद कुमार व आयुक्त राज्य कर मिनिस्ती एस ने उत्तर प्रदेश के विशेषकर छोटे व्यापारियों से GST में पंजीयन कराकर 10 लाख रूपये की मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना का लाभ लेने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में अब पंजीकृत व्यापारियों की संख्या बढ़कर 13 लाख हो चुकी है। GST ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी के सदस्य मनीष खेमका ने बैठक के बाद यह जानकारी देते हुए बताया कि व्यापारियों के हित में प्रदेश में मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना चल रही है। GST में पंजीकृत व्यापारी की अगर किसी दुर्घटना में मौत होती है तो आश्रित को 10 लाख रुपये दिये जाते हैं। आश्रित में पत्नी है तो उन्हें या बच्चे हैं तो संयुक्त रूप से सभी को बराबर राशि प्रदान की जाती है।

पहले बीमा कंपनियों की देखरेख में यह योजना संचालित होती थी जिसके कारण व्यापारियों को लाभ मिलने में देरी होती थी। अब सरकार खुद ही क्लेम का भुगतान सीधे कर रही है। अतः विशेष रूप से छोटे व्यापारियों को अधिक से अधिक संख्या में GST में पंजीयन कराकर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क वाली इस सुविधा का लाभ उठाना चाहिए। ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी के सदस्य मनीष खेमका ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण व्यापारियों को मिल रहे 5-10 रूपयों जैसी छोटी रकम के GST बकाया के नोटिसों की तरफ़ भी अधिकारियों का ध्यान दिलाया। इस पर आश्वस्त करते हुए आयुक्त राज्य कर मिनिस्ती एस ने बताया कि इस सम्बंध में पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं जिससे करदाताओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। यदि अधिकारियों की तरफ़ से बिना वजह व्यापारियों के उत्पीड़न की कोई भी शिकायत मिलती है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही खेमका ने अधिकारियों से शीघ्र ही उत्तर प्रदेश में GST ट्रिब्यूनल के गठन का अनुरोध भी किया।

ग़ौरतलब है कि केंद्र सरकार ने पिछले दिनों GST से जुड़े विवादों के निपटारे के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अपीलीय न्यायाधिकरण की 31 पीठ स्थापित करने की घोषणा की थी। वित्त मंत्रालय इन ट्रिब्यूनल की स्थापना से जुड़ी अधिसूचना जारी भी कर चुका है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में GST ट्रिब्यूनल की स्थापना से 14 हजार से अधिक लंबित मामलों के शीघ्र समाधान का मार्ग प्रशस्त होगा। आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक तीन पीठ होंगी। बैठक में GST से संबंधित व्यापारियों की रोज़मर्रा की अनेक समस्याओं पर भी चर्चा हुई जिसके समाधान का आश्वासन मौजूद अधिकारियों ने दिया। बैठक में मुख्य रूप से CGST के अपर आयुक्त रितुराज गुप्ता, SGST के संयुक्त आयुक्त हरिलाल प्रजापति, अधीक्षक विशाल श्रीवास्तव, निरीक्षक सौरभ निगम, सीए रीना भार्गव, ऋिशभ मिश्रा समेत अनेक प्रतिनिधि मौजूद थे।,केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर प्रमोद कुमार व आयुक्त राज्य कर मिनिस्ती एस ने उत्तर प्रदेश के विशेषकर छोटे व्यापारियों से GST में पंजीयन कराकर 10 लाख रूपये की मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना का लाभ लेने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में अब पंजीकृत व्यापारियों की संख्या बढ़कर 13 लाख हो चुकी है।

GST ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी के सदस्य मनीष खेमका ने बैठक के बाद यह जानकारी देते हुए बताया कि व्यापारियों के हित में प्रदेश में मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना चल रही है। GST में पंजीकृत व्यापारी की अगर किसी दुर्घटना में मौत होती है तो आश्रित को 10 लाख रुपये दिये जाते हैं। आश्रित में पत्नी है तो उन्हें या बच्चे हैं तो संयुक्त रूप से सभी को बराबर राशि प्रदान की जाती है। पहले बीमा कंपनियों की देखरेख में यह योजना संचालित होती थी जिसके कारण व्यापारियों को लाभ मिलने में देरी होती थी। अब सरकार खुद ही क्लेम का भुगतान सीधे कर रही है। अतः विशेष रूप से छोटे व्यापारियों को अधिक से अधिक संख्या में GST में पंजीयन कराकर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क वाली इस सुविधा का लाभ उठाना चाहिए।

ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी के सदस्य मनीष खेमका ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण व्यापारियों को मिल रहे 5-10 रूपयों जैसी छोटी रकम के GST बकाया के नोटिसों की तरफ़ भी अधिकारियों का ध्यान दिलाया। इस पर आश्वस्त करते हुए आयुक्त राज्य कर मिनिस्ती एस ने बताया कि इस सम्बंध में पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं जिससे करदाताओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। यदि अधिकारियों की तरफ़ से बिना वजह व्यापारियों के उत्पीड़न की कोई भी शिकायत मिलती है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही खेमका ने अधिकारियों से शीघ्र ही उत्तर प्रदेश में GST ट्रिब्यूनल के गठन का अनुरोध भी किया। ग़ौरतलब है कि केंद्र सरकार ने पिछले दिनों GST से जुड़े विवादों के निपटारे के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अपीलीय न्यायाधिकरण की 31 पीठ स्थापित करने की घोषणा की थी। वित्त मंत्रालय इन ट्रिब्यूनल की स्थापना से जुड़ी अधिसूचना जारी भी कर चुका है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में GST ट्रिब्यूनल की स्थापना से 14 हजार से अधिक लंबित मामलों के शीघ्र समाधान का मार्ग प्रशस्त होगा। आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक तीन पीठ होंगी। बैठक में GST से संबंधित व्यापारियों की रोज़मर्रा की अनेक समस्याओं पर भी चर्चा हुई जिसके समाधान का आश्वासन मौजूद अधिकारियों ने दिया। बैठक में मुख्य रूप से CGST के अपर आयुक्त रितुराज गुप्ता, SGST के संयुक्त आयुक्त हरिलाल प्रजापति, अधीक्षक विशाल श्रीवास्तव, निरीक्षक सौरभ निगम, सीए रीना भार्गव, ऋिशभ मिश्रा समेत अनेक प्रतिनिधि मौजूद थे।

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