नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (AAP) की वरिष्ठ नेता एवं दिल्ली कैबिनेट मंत्री आतिशी ने कहा कि पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत ख़ारिज होने का फ़ैसला उच्चतम न्यायालय में हुई सुनवाई के बिलकुल विपरीत है। सुश्री आतिशी ने सोमवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि शीर्ष अदालत में जब मनीष सिसोदिया की जमानत का केस सुना जा रहा था, तब अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) पर काफ़ी तीखे सवाल और टिप्पणियाँ की। शीर्ष अदालत ने ED से बार-बार यह सवाल पूछा कि, AAPके पास मनीष से जुड़ी हुई मनी ट्रेल कहा है?
AAP नेता के अनुसार शीर्ष अदालत ने बार-बार यह कहा कि, अगर ED सिसोदिया के पास पैसे पहुँचते हुए नहीं दिखा सकती तो मनी लौंड्रिंग और PMLA लगने का सवाल कैसे पैदा होता है। शीर्ष अदालत ने सवाल भी पूछा कि ED का पूरा केस सिर्फ़ और सिर्फ़ दिनेश अरोड़ा के बयान के आधार पर है।
सुश्री आतिशी ने कहा कि तीखी टिप्पणियों के बावजूद कोर्ट ने आज विपरीत ऑर्डर दिया है और मनीष सिसोदिया को बेल नहीं दी। हम इस बाबत कोर्ट द्वारा जारी ऑर्डर का अध्ययन करेंगे, उसमे उठाए गए सारे क़ानूनी मुद्दे को गहराई से देखेंगे और उसके बाद हमारे पास जो भी क़ानूनी विकल्प होंगे उनके आधार पर अगला कदम उठायेंगे। उन्होंने कहा कि, हम शीर्ष अदालत का सम्मान करते है और सम्मानपूर्वक यह कहना चाहते है कि हम आज कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय से असहमत हैं और इसपर आगे क़ानूनी तौर पर क्या किया जा सकता है। उसकी तलाश करेंगे। (वार्ता)