नई दिल्ली। राजधानी में रविवार को अभूतपूर्व सघन कोहरे के कारण विमान सेवाओं के अस्त व्यस्त होने और बड़ी संख्या में यात्रियों की शिकायतों पर सरकार ने आज सख्त रुख अपनाया। नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने जहां एक ओर एयरलाइंस को बोर्डिंग से इनकार, उड़ानें रद्द होने और उड़ानों में देरी के कारण यात्रियों को एयरलाइंस द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएं टिकट पर प्रकाशित करने और उड़ान में देरी की सूचना अविलंब देने के निर्देश दिए वहीं दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कैट तीन से युक्त चौथे रनवे पर परिचालन शुरू करने के काम में तेजी लाने को कहा। केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ‘एक्स’ पर अपनी पोस्ट में लिखा कि कल, दिल्ली में अभूतपूर्व कोहरा देखा गया, जिसमें दृश्यता में कई घंटों तक उतार-चढ़ाव आया, और कभी-कभी सुबह पांच बजे से नौ बजे के बीच दृश्यता शून्य तक गिर गई। इसलिए, अधिकारियों को कैट तीन रनवे पर भी कुछ समय के लिए संचालन बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि कैट तीन रनवे भी शून्य-दृश्यता संचालन को संभाल नहीं सकते हैं। यह निर्णय यात्री सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया, जो विमानन पारिस्थितिकी तंत्र में सभी के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है।
सिंधिया ने कहा कि हालाँकि, निकट भविष्य में स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट को कैट तीन युक्त चौथे रनवे (मौजूदा कैट तीन सक्षम रनवे के अतिरिक्त) के परिचालन में तुरंत तेजी लाने के लिए कहा गया है। DGCA प्रतिकूल मौसम के कारण उड़ान रद्द होने और देरी के मद्देनजर असुविधा को कम करने के लिए यात्रियों के बेहतर संचार और सुविधा पर एयरलाइंस के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी करेगा। उन्होंने कहा कि सभी यात्रियों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि इस कठिन अवधि के दौरान हमारा साथ दें। सभी हितधारक यात्रियों की असुविधा को कम करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं। इसके बीच अनियंत्रित व्यवहार की घटनाएं अस्वीकार्य हैं और इनसे मौजूदा कानूनी प्रावधानों के अनुरूप सख्ती से निपटा जाएगा। मैं सभी को आश्वस्त करना चाहूंगा कि सभी हितधारक कोहरे से संबंधित प्रभाव को कम करने के लिए चौबीसों घंटे काम कर रहे हैं।
उधर DGCA ने सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट (CAR) सेक्शन-तीन, सीरीज एम पार्ट चार जारी किया है जिसमें कहा गया है कि एयरलाइंस को उड़ान टिकटों पर बोर्डिंग से इनकार, उड़ानें रद्द होने और उड़ानों में देरी के कारण यात्रियों को एयरलाइंस द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के बारे में CAR का संदर्भ प्रकाशित करना आवश्यक है। DGCA ने उड़ान में व्यवधान के मामले में हवाई यात्रियों के लिए उचित सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए CAR जारी किया है, विशेष रूप से, उड़ान में बुक किए गए यात्रियों को बोर्डिंग से वंचित करने, उड़ान रद्द करने और उचित सूचना के बिना देरी के मामले में। तदनुसार, सभी एयरलाइनों के लिए उपरोक्त CAR के प्रावधानों का अनिवार्य रूप से पालन करना अनिवार्य है। हालाँकि, अप्रत्याशित घटना की स्थिति में यानी एयरलाइन के नियंत्रण से परे असाधारण परिस्थितियों में, उपरोक्त CAR के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।
दिल्ली हवाई अड्डे सहित विभिन्न हवाई अड्डों पर कोहरे से उत्पन्न व्यवधानों और प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण देरी, रद्दीकरण और यात्रियों को होने वाली असुविधा को देखते हुए, निम्नलिखित मानक संचालन प्रक्रियाएं (SOP) जनहित में अनिवार्य हैं, एयरलाइंस को अपनी उड़ानों की देरी के संबंध में सटीक वास्तविक समय की जानकारी प्रकाशित करने की आवश्यकता होगी, जिसे एयरलाइन की संबंधित वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। प्रभावित यात्रियों को SMS व व्हाट्सएप और ईमेल द्वारा अग्रिम सूचना के माध्यम से सूचित किया जाएगा। हवाई अड्डों पर प्रतीक्षा कर रहे यात्रियों को उड़ान में देरी के संबंध में अद्यतन जानकारी का प्रदर्शन किया जाएगा। हवाईअड्डों पर एयरलाइन कर्मचारियों को उचित रूप से संवाद करने और उड़ान में देरी के बारे में यात्रियों को लगातार मार्गदर्शन और सूचित करने के लिए उचित संवेदनशीलता प्रदर्शित की जाएगी। हवाई अड्डे और यात्रियों की असुविधा को कम करने की दृष्टि से प्रचलित कोहरे के मौसम और प्रतिकूल मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, एयरलाइंस ऐसी उड़ानों को पर्याप्त समय पहले ही रद्द कर सकती हैं, जिनके विलंबित होने की आशंका है या परिणामस्वरूप ऐसी स्थितियों के कारण तीन घंटे की अवधि से अधिक की देरी हो सकती है। ताकि भीड़भाड़ को कम किया जा सके।