
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने फर्जी जाति प्रमाणपत्र घोटाले में मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपने के मुद्दे पर कलकत्ता उच्च न्यायालय की दो पीठों के अलग-अलग सुनाए गए फैसलों पर स्वत: संज्ञान लिया है। उच्चतम न्यायालय ने 27 जनवरी को छुट्टी के दिन पांच न्यायाधीशों की विशेष पीठ का गठन किया है। शीर्ष अदालत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई में गठित यह विशेष पीठ शनिवार को इस मामले की सुनवाई करेगी।
गौरतलब है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने बुधवार सुबह एक आदेश पारित कर पश्चिम बंगाल पुलिस से मामले से संबंधित दस्तावेज CBI को सौंपने को कहा था। वहीं अदालत की एक दूसरी पीठ ने उसी दिन न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय के आदेश पर रोक लगा दी थी। उसके बावजूद, न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय की एकल-पीठ ने बुधवार दोपहर को मामले के कागजात CBI को सौंपने की अनुमति दे दी थी। (वार्ता)