- DC ने विधि व्यवस्था का हवाला दे कर रद्द कर दिया था कार्यक्रम,
नया लुक ब्यूरो
रांची/पलामू। ख्यातिप्राप्त कथा वाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बाबा बागेश्वर धाम सरकार के कार्यक्रम के मामले में सोमवार को झारखण्ड हाईकोर्ट में सुनवाई करते हुए पलामू जिला प्रशासन के आदेश को रद्द कर दिया और धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रम की अनुमति दे दी।
बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम की अनुमति पलामू जिला प्रशासन ने रद्द कर दी थी। बाद में हनुमंत कथा आयोजन समिति मामले को लेकर हाईकोर्ट गई थी। हाई कोर्ट में पूरे मामले की सुनवाई चल रही थी। हाई कोर्ट ने हनुमंत कथा आयोजन समिति से श्रद्धालुओं के लिए बैठने की व्यवस्था, एम्बुलेंस, शौचालय, सीसीटीवी की व्यवस्था करने को कहा है और बुनियादी सुविधा से संबंधित एक प्लान भी पलामू डीसी को देने को कहा है। दरअसल 10 जनवरी को पलामू जिला प्रशासन ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए अनुमति को रद्द कर दिया था। हाई कोर्ट ने इस आदेश को अवैध माना है।
पलामू में दिसंबर के महीने में ही बाबा बागेश्वर का कार्यक्रम निर्धारित किया गया था, लेकिन पर्यावरण को नुकसान की बात कह कर अनुमति को रद्द किया गया था। बाद में आयोजन समिति ने कार्यक्रम स्थल को बदलते हुए पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के ओड़नार निर्धारित किया है। यह कार्यक्रम 10 से 15 फरवरी के बीच निर्धारित किया गया है। जिला प्रशासन ने इसी कार्यक्रम को पर्यव विधि व्यवस्था का हवाला देते हुए रद्द कर दिया था। हनुमंत कथा आयोजन समिति की संयोजक सह प्रथम मेयर अरुणा शंकर ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत है। बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम को लेकर सभी लोग उत्साहित हैं। पूरा पलामू चाहता है कि बाबा बागेश्वर का कार्यक्रम हो।