फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में मुख्तार को उम्रकैद की सजा

वाराणसी। माफिया से नेता बने मुख्तार अंसारी को वाराणसी की एक विशेष अदालत ने 33 साल से अधिक पुराने फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में बुधवार को आजीवन कारावास और 2.02 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। अभियोजन सूत्रों ने कहा कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अवनीश गौतम की MP-MLA  अदालत ने मंगलवार को मुख्तार को दोषी ठहराया था। अदालत ने बुधवार को सजा सुनाई। उन्होंने कहा कि मुख्तार को वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया गया, जो वर्तमान में बांदा जेल में बंद हैं।

अभियोजन पक्ष ने कहा कि जून 1987 में मुख्तार ने तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर के कार्यालय में डबल बैरल बंदूक के लाइसेंस के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया था। उन्होंने कहा, “मुख्तार पर यह आरोप लगाया गया कि कर्मचारियों की मिलीभगत से उसने जिलाधिकारी और तत्कालीन पुलिस अधीक्षक (SP) के फर्जी हस्ताक्षर के जरिए लाइसेंस अर्जित किया था। सूत्रों ने बताया कि फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद दिसंबर 1990 में मुख्तार समेत पांच नामजद लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। जांच के बाद 1997 में मुख्तार और आयुध लिपिक गौरी शंकर श्रीवास्तव के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया। इस बीच मुकदमा चलने के दौरान आरोपी गौरी शंकर की मृत्यु हो गई थी।

अभियोजन सूत्रों ने कहा कि मुख्तार को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 467/120 बी (आपराधिक साजिश के साथ मूल्यवान सुरक्षा की जालसाजी) के तहत आजीवन कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने के साथ सात साल की कैद की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा धोखाधड़ी के तहत 50,000 रुपये, धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी के तहत सात साल की कैद और 50,000 रुपये का जुर्माना और शस्त्र अधिनियम के तहत छह महीने की कैद और 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने बताया कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी और आरोपी द्वारा जेल में बिताया गया समय सजा में जोड़ा जाएगा।

गौरतलब है कि यह दूसरी बार है जब मुख्तार को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। इससे पहले पिछले साल जून में उन्हें कांग्रेस के उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। अब तक मुख्तार को आठ मामलों में सजा हो चुकी है।

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