नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय शुक्रवार, 15 मार्च को निर्वाचन आयोग द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई करेगा, जिसमें ECI ने 12 अप्रैल 2019 और दो नवंबर, 2023 को पारित आदेशों के अनुसार शीर्ष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए सीलबंद कवर दस्तावेजों को वापस करने की मांग की है।
चुनाव आयोग ने कहा कि चूंकि उसने दस्तावेजों की कोई प्रति अपने पास नहीं रखी है, इसलिए शीर्ष अदालत के समक्ष उनके द्वारा दाखिल दस्तावेजों की सीलबंद प्रतियां उसे वापस किया जाना चाहिए जिससे वह अदालत के 11 मार्च के आदेश के अनुसार इसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर सके। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले का फैसला करने वाली शीर्ष अदालत की संविधान पीठ कल सुबह 10.30 बजे निर्वाचन आयोग द्वारा दायर आवेदन पर सुनवाई करेगी।
गौरतलब है कि 11 मार्च, 2024 को, भारतीय स्टेट बैंक को 12 मार्च तक ECI को चुनावी बॉन्ड डेटा का खुलासा करने का निर्देश देते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक दलों के वित्तपोषण की जानकारी अपलोड करने का भी निर्देश दिया, जो 12 अप्रैल 2019, और दो नवंबर, 2023 को पारित अंतरिम आदेशों के अनुसार सीलबंद लिफाफे में शीर्ष अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे। (वार्ता)