- फिर किया एक लंबित मुकदमें का निस्तारण
अमित मोहन श्रीवास्तव
फरेन्दा/महराजगंज । वर्षों से लंबित मुकदमों के निस्तारण के क्रम में न्याययिक मजिस्ट्रेट फरेन्दा अखिल कुमार निझावन ने 2007 के आर्म्स एक्ट के लंबित एक और मुकदमें का निस्तारण करते हुए इस मामले में आरोपित अभियुक्त सुजात पुत्र तबारक निवासी ग्राम कामहरिया बुजुर्ग थाना कोल्हुई को जेल में बिताए गए अवधि को भी सजा मानते हुए उसे एक दिन का न्यायिक हिरासत एवं एक हजार रुपया का जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर अभियुक्त को 10 दिन की अतिरिक्त सजा सुनाई है।उक्त जानकारी कोर्ट मुहर्रिर बृजेश शुक्ला ने दी।
बता दें कि फरेंदा दीवानी न्यायालय में वर्षों से तमाम ऐसे मुकदमे लंबित है जो दो चार तारीख या दो चार महीने की सजा सुना कर निस्तारण के योग्य था लेकिन तारीख पे तारीख की वजह से ऐसे मामले लंबित रहे हैं। न्यायायिक मजिस्ट्रेट अखिल कुमार निझावन ने अपने सेवा के दिन से ही इस ओर ध्यान देना शुरू किया और लगभग प्रतिदिन ही एकाध ऐसे मुकदमे निस्तारण कर रहे हैं। उनके इस कर्त्तव्यपरायणता से अधिवक्ता और वादी, प्रतिवादी राहत की सांस ले रहे हैं। न्यायिक मजिस्ट्रेट रिझावन अपने कर्तव्यों की वजह से चर्चा में बने हुए हैं। लोग उनकी प्रशंसा करते हुए नहीं तक रहे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की भी मंशा है कि निचली अदालतों में लंबित मुकदमों का भार कम हो।