नई दिल्ली। नीट यूजी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट पर भी संज्ञान लिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे समक्ष प्रस्तुत सामग्री और आंकड़ों के आधार पर प्रश्नपत्र के व्यवस्थित रूप से लीक होने का कोई संकेत नहीं है, जिससे कि परीक्षा की शुचिता में व्यवधान उत्पन्न होने का संकेत मिले।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो तथ्य उसके सामने उपलब्ध है, उसके मद्देनजर दोबारा परीक्षा कराना न्यायोचित नहीं होगा। SC ने नीट की दोबारा परीक्षा कराने से इंकार कर दिया।