- यदि आपके भी पैसे किसी ग़लत नम्बर पर चले गए तो इस तरह पा सकते हैं वापस
- कई बार शिकायत की नहीं पड़ती ज़रूरत, एक विभाग ऐसा, जो करता है UPI पेमेंट की देख-रेख
अंशिका शुक्ला
लखनऊ। नये साल 2025 में के साथ-साथ यूपीआई (Unified Payments Interface) का एक महत्वपूर्ण नियम बदलने जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने UPI की ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ाने का फैसला लिया है। यदि डेडलाइन में कोई बदलाव नहीं होता है, तो UPI के जरिये यूजर्स 5000 रुपये की बजाय अब 10 हजार रुपये तक का भुगतान कर सकेंगे। ग़ौरतलब है कि UPI एक बैंकिंग सिस्टम है, जो मोबाइल प्लेटफॉर्म के जरिये तुरंत पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा देता है। इसके माध्यम से किसी भी बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर किये जा सकते हैं। हालाँकि UPI की सुविधाओं से बहुत लोग खुश हैं, लेकिन इसके कई नुकसान भी होते हैं। कई बार स्कैमर, फ़्रॉड और हैकरों ने कई लोगों के बैंक खाते खाली कर चुके हैं।
बताते चलें कि UPI 123 PAY फीचर फोन पर उपलब्ध एक सर्विस है, जो बिना इंटरनेट कनेक्शन के काम करती है। इसमें चार विकल्प हैं, जिसमें IVR नंबर, मिस्ड कॉल, OEM-embedded Apps और साउंड बेस्ड टेक्नोलॉजी। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने इस नये नियम को लागू करने के लिए एक जनवरी 2025 की डेडलाइन तय की है। यूजर्स की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, इसमें कुछ और नये फीचर्स जोड़े जाएंगे, जिनमें OTP की आवश्यकता भी हो सकती है।
गलती से ग़लत जगह जाएँ पैसे तो कैसे पाएँ वापस…
कभी आपसे गलत UPI ID पर ट्रांजैक्शन हो जाता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने UPI से गलत ट्रांजैक्शन से जुड़ी चिंता को दूर करने के लिए नई गाइडलाइन्स जारी की है। इसके अनुसार अगर गलत UPI ID पर पेमेंट हो जाती है तो 24 से 48 घंटों में पैसे वापस मिल सकते हैं।
अगर आपने किसी ऐप जैसे फ़ोन-पे, पेटीएम, जी-पे, पे-जैप, आई-मोबाईल (Phone-Pay, PayTm, G-Pay, Pay-Zapp, I-Mobile) आदि के जरिये पेमेंट की है तो उस ऐप के कस्टमर केयर से बात कर करिए और भेजने का विवरण (Transaction Details) के साथ शिकायत दर्ज करवा दीजिए। यदि दोनों का एक ही बैंक में एकाउंट निकला तो 24 घंटे के अंदर ही पैसे वापस आ जाएँगे। दोनों अलग-अलग बैंक निकले तो पैसे रिफंड होने में क़रीब 48 घंटे की देरी होती है। पैसे मरते नहीं, हर हाल में वापस आ जाते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय भुगतान कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा UPI का ट्रांजैक्शन देखा जाता है। आप NPCI में भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
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इसके अलावा एक सबसे अच्छा रास्ता है। आपको उस व्यक्ति से संपर्क करना चाहिए जिसके पास गलती से पेमेंट चली गई है। उसे अपनी गलती बताइये और पैसे वापस करने को कहिए। इसके लिए आपको उस व्यक्ति को पेमेंट का स्क्रीनशॉट भी शेयर करना चाहिए। अगर पैसे पाने वाला व्यक्ति आपके पैसे रिफंड से मना कर दे तो आप टोल-फ्री नंबर 1800-120-1740 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।