- नाबालिग से दुष्कर्म मामले में जेल में बंद थे आसाराम
जोधपुर। देश के चर्चित संत आशाराम बापू को अधीनस्थ अदालत ने 2013 में अपने आश्रम में नाबालिग से दुष्कर्म करने के जुर्म में आसाराम को अप्रैल 2018 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।इस मामले में आजीवन कारावास की सजा पाए स्वयंभू संत को राजस्थान हाई कोर्ट ने मंगलवार को 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दे दी थी। अब जमानत मिलने के बाद आशाराम बापू जोधपुर के पाल गांव में स्थित अपने आश्रम पहुंचे। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी।
आसाराम के वकील निशांत बोरा ने कहा कि इस जमानत अवधि के दौरान आसाराम अपनी इच्छानुसार जिस भी जगह चाहे इलाज कराने के लिए स्वतंत्र होगा। हालांकि, उसे जमानत की शर्तों का पालन करना होगा। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को दुष्कर्म के एक अन्य मामले में 31 मार्च तक इसी तरह की राहत देते हुए कहा था कि वह कई बीमारियों से ग्रस्त है और उसे इलाज की जरूरत है। (BNE )