- नकल करवाने वालों पर एक करोड़ जुर्माना या कारावास की सजा
- यूपी बोर्ड परीक्षा में पहली बार की ऐसी व्यवस्था
लखनऊ। उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा 2025 की शुरुआत 24 फरवरी से हो रही है और इस बार यूपी बोर्ड ने परीक्षा की प्रक्रिया में कई अहम बदलाव किए हैं। खासकर नकल को लेकर नई व्यवस्था लागू की गई है, जिसके तहत अब नकल करने पर परीक्षार्थियों को केवल नकल की कॉपी निरस्त नहीं की जाएगी, बल्कि नकल करवाने वाले व्यक्तियों पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना या जेल की सजा भी हो सकती है। यह कदम यूपी बोर्ड की परीक्षा में नकल रोकने के लिए उठाया गया है और इससे संबंधित सभी पहलुओं का खुलासा बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने किया है।
बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने कहा- कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अवांछित तत्व भ्रामक सूचनाएं प्रसारित कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम-2024 के तहत अनुचित साधन का प्रयोग करने वाले परीक्षार्थियों को आर्थिक जुर्माना तथा कारावास की सजा दी जाएगी।
संशोधित नियमावली में यह प्रावधान है कि जुर्माना या दंड उन परीक्षार्थियों पर लागू नहीं होंगे जो शैक्षणिक, तकनीकी, व्यवसायिक या अन्य योग्यता प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। हालांकि परीक्षार्थी परीक्षा में किसी पेपर का उत्तर देने में अनुचित साधनों का उपयोग करते हुए या लिप्त पाए जाते हैं तो ऐसी परीक्षा से संबंधित प्रश्नपत्र की उत्तरपुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। भ्रामक सूचना प्रसारित करने वालो के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी।