बहुचर्चित तारा शाहदेव प्रताड़ना मामले में आरोपी रंजीत कोहली को आजीवन कारावास, उसकी माँ कौशल रानी को 10 साल और मुश्ताक अहमद को 15 साल सश्रम कारावास

नया लुक ब्यूरो

रांची।  नेशनल शूटर रह चुकी तारा शाहदेव प्रताड़ना मामले में सजा का ऐलान गुरुवार को कर दिया गया। राँची के CBI कोर्ट ने रंजीत कोहली को आजीवन कारावास की सजा के साथ ही 50 हजार जुर्माना भी लगाया है।रंजीत कोहली की माँ कौशल रानी को 10 साल की सजा देते हुए पचास हजार का जुर्माना लगाया है। हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार (निगरानी) मुस्ताक अहमद को भी सजा दी है। इसे 15 साल सश्रम कारावास के साथ 50 हजार जुर्माना लगाया है। सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने रंजीत कोहली को आईपीसी की धारा 120बी, 376,323,298,506 और 496 के तहत दोषी माना है। वहीं कौशल्या रानी को आईपीसी की धारा 120बी,298,506 और 323के तहत दोषी माना है। वहीं हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार (निगरानी) मुस्ताक अहमद को आईपीसी की धारा 120बी और 298 में दोषी पाया है। अदालत ने इससे पहले 30 सितंबर को अपना फैसला सुनाया। फैसला सुनाते हुए अदालत ने मुख्य आरोपी रणजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल हसन, उसकी मां कौशल रानी, हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार (निगरानी) मुस्ताक अहमद को दोषी करार दिया।

सीबीआई की विशेष अदालत ने तीनों को साजिशन जबरन धर्म परिवर्तन करने, धोखे में रखकर शादी करने, मारपीट, कुत्ता से कटवाने और गाली-गलौज करने का दोषी पाया है। इस मामले में ओवरी लोक अभियोजक प्रियांशु सिंह लोक, अभियोजक रवि कुमार ने 26 गवाहों का बयान दर्ज कराया था। इसके आधार पर अभियुक्तों को दोषी पाया गया।

CBI ने साल 2015 में लिया था मामला

झारखण्ड हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने 2015 में इस केस को टेक ओवर किया था। इस मामले की सुनवाई लगभग आठ साल चली। जिसमें तीनों आरोपियों के खिलाफ तीन जुलाई 2018 को आरोप गठित किया गया था। CBI की ओर से 26 गवाहों को पेश किया गया है। 26 सितंबर को नेशनल राइफल शूटर तारा शाहदेव उत्पीड़न मामले में बचाव पक्ष की ओर से CBI कोर्ट में लिखित बहस प्रस्तुत किया गया।

यह है तारा शाहदेव मामला

रंजीत सिंह कोहली और तारा शाहदेव की शादी सात जुलाई 2014 को हुई थी। शादी के बाद से ही तारा शाहदेव के साथ पति रकीबुल हसन उर्फ़ रंजीत कोहली द्वारा उत्पीड़न और मारपीट की घटनाएं होने लगी थी। धर्म छुपा कर शादी करने, यौन उत्पीड़न, धर्म परिवर्तन के लिए प्रताड़ित करने का मामला प्रकाश में आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। बाद में झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर साल 2015 में CBI ने मामले को टेकओवर किया। फिर जांच शुरू की। जांच पूरी होने के बाद आरोपियों के खिलाफ साल 2018 में चार्जशीट दायर की गयी थी

Jharkhand

पलंग पर लेट कर खा रहा था रसगुल्ला और फोन में खेल रहा था गेम, अटकने से युवक की मौत

इकलौते बेटे की आदत से परेशान थे परिजन गेम की गंदी लत के चलते गई जान, घर में पसरा मातम नया लुक ब्यूरो रांची/जमशेदपुर। यह खबर उन बच्चों के लिए हैं जो मोबाइल चलाने में इतना व्यस्त हो जाते हैं उनके आसपास की चीजें भी दिखाई नहीं देती। कई बच्चे ऐसे भी गेम खेलते हैं, […]

Read More
Jharkhand

NEET पेपर लीक मामले में CBI ने हजारीबाग से दो पत्रकारों को उठाया,

नया लुक ब्यूरो, रांची/ हजारीबाग: NEET प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच कर रही सीबीआई की टीम ने हजारीबाग मुख्यालय से हिंदी दैनिक प्रभात खबर के दो पत्रकारों को भी पूछताछ के लिए ले गई है. दोनो पत्रकारों से सीबीआई टीम चरही गेस्ट हाउस में पूछताछ कर रही है सूत्रो से मिली जानकारी के अनुसार […]

Read More
Jharkhand

मोहन सरकार का बड़ा फैसलाः मध्यप्रदेश में अब 24 घंटे खुलेगे मॉल-रेस्टोरेंट, मुख्य बाजार

भोपाल। यदि आप मध्यप्रदेश में हैं तो समय की चिंता छोड़िए। अब एमपी के सभी शहरों में अब मॉल, रेस्टारेंट, आईटी सेक्टर, मुख्य बाजार, बिजनेस सेंटर, 24 घंटे, सातों दिन खुले रहेगें। ये सुविधा नगर व औद्योगिक क्षेत्रों में मिलेगी। इसका नोटिफिकेशन भी एक-दो दिन में जारी होने की संभावना है। इसके बाद यह व्यवस्था […]

Read More