- बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए योगी सरकार ने की योजना की शुरुआत
- UPPCL की ओर से उपभोक्ताओं से योजना का तुरंत लाभ लेने के लिए की गई अपील
- UPPCL की वेबसाइट पर भी योजना में पंजीकरण की मिलेगी सुविधा
- उपभोक्ता अपने बकाए की राशि को किस्तों में भी कर सकेंगे भुगतान
लखनऊ। योगी सरकार ने प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को सुविधा देने के लिए बुधवार से एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू कर दी है। यह योजना आठ नवंबर से 31 दिसंबर 202तीन तक कुल 54 दिनों तक तीन खंडों में चलेगी। इस योजना का पहला चरण आठ से 30 नवंबर, दूसरा चरण एक दिसंबर से 15 दिसंबर तथा तीसरा चरण 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलेगा। इस योजना की खास बात ये है जो उपभोक्ता जल्दी आएंगे, वो ज्यादा लाभ पाएंगे। खासतौर पर 30 नवंबर तक पंजीकरण कराने वाले उपभोक्ताओं को ज्यादा लाभ मिलेगा। इसलिए UPPCL की ओर से उपभोक्ताओं से योजना का तुरंत और ज्यादा लाभ लेने के लिए अपील की गई है। इस योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता किसी भी विभागीय बिलिंग काउंटर पर, एसडीओ या एक्सीएन कार्यालय पर या UPPCL की वेबसाइट पर योजना में पंजीकरण कर इसका लाभ ले सकते हैं।
ऊर्जा मंत्री ने दी जानकारी
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बुधवार को ट्वीट के माध्यम से इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि आठ नवंबर से उत्तर प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए एकमुश्त समाधान योजना (OTS) लागू हो गई है। इस आकर्षक योजना की एक विशेषता है और वो ये कि ‘जल्दी आएं, ज़्यादा लाभ पाएं। इसलिए उपभोक्ता तुरंत इसका लाभ ले लें। वो किसी भी विभागीय बिलिंग काउंटर पर, एसडीओ या एक्सीएन कार्यालय पर या http://uppcl.org पर योजना में पंजीकरण कर सकते हैं।’ इस योजना के अंतर्गत घरेलू उपभोक्ताओं तथा किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है। उन्हें सरचार्ज में 100 प्रतिशत की छूट दी गई है तथा अधिकतम 12 किश्तों में अपने बकाए राशि के भुगतान की सुविधा प्रदान की गई है।
जल्दी आने वालों को ऐसे मिलेगा ज्यादा लाभ
योजना के तहत एक किलोवाट तक भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं तथा एलएमवी-5 तक के किसान उपभोक्ताओं को 15 दिसंबर तक बकाए के पूर्ण भुगतान पर सरचार्ज राशि में 100 प्रतिशत तक की छूट तथा इस दौरान बकाए को 12 किस्तों में जमा करने पर 90 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसके बाद पूर्ण भुगतान पर 80 प्रतिशत तथा 12 किस्तों में भुगतान पर 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
एक किलोवाट से अधिक भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 30 नवंबर तक अपने बकाए का पूर्ण भुगतान करने पर 90 प्रतिशत की छूट, तीन किस्तों में भुगतान पर 80 प्रतिशत की छूट तथा 6 किस्तों में भुगतान पर 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी। एक से 15 दिसंबर तक पूर्ण भुगतान पर 80 प्रतिशत की छूट, तीन किस्तों में भुगतान पर 70 प्रतिशत तथा 6 किस्तों में भुगतान पर 60 प्रतिशत की छूट मिलेगी। 16 दिसंबर के बाद पूर्ण भुगतान पर 70 प्रतिशत की छूट, तीन किस्तों में भुगतान पर 60 प्रतिशत तथा 6 किस्तों में भुगतान पर 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
तीन किलोवाट भार तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं द्वारा 30 नवंबर तक अपने बकाए का पूर्ण भुगतान पर 80 प्रतिशत तथा तीन किस्तों में भुगतान पर 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसके पश्चात के चरणों में दोनों विकल्पों में भुगतान पर क्रमशः 10 प्रतिशत कम की छूट मिलेगी।
तीन किलोवाट से अधिक भार वाले वाणिज्यिक उपभोक्ताओं द्वारा 30 नवंबर तक पूर्ण भुगतान पर 60 प्रतिशत तथा तीन किस्तों में भुगतान पर 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसके पश्चात के चरणों में दोनो विकल्पों में क्रमशः 10 कम की छूट मिलेगी।
निजी वाणिज्यिक संस्थानों द्वारा 30 नवंबर तक अपने बकाए के पूर्ण भुगतान पर 50 प्रतिशत तथा तीन किश्तों में भुगतान पर 40 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसके पश्चात के चरणों में दोनों विकल्पों में भुगतान पर क्रमशः 10 प्रतिशत कम की छूट मिलेगी।
औद्योगिक उपभोक्ताओं को 30 नवंबर तक पूर्ण भुगतान पर 50 प्रतिशत तथा तीन किस्तों में बकाए के भुगतान पर 40 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसके पश्चात के चरणों में दोनो विकल्पों में भुगतान पर क्रमशः 10 प्रतिशत कम की छूट मिलेगी।