नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली शराब नीति में कथित घोटाले से जुड़े धनशोधन के एक मामले में न्यायिक हिरासत में जेल में करीब पांच माह से बंद आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की एकल पीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उन्हें जमानत देने से इनकार कर करते हुए कहा कि याचिका स्वीकार करने का कोई ठोस आधार नहीं है। एकल पीठ ने हालांकि, इस मामले में तेजी से सुनवाई करने के लिए निचली अदालत को निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति शर्मा ने अपने आदेश में कहा कि जमानत देने का कोई ठोस आधार नहीं है। हम निचली अदालत को सुनवाई में तेजी लाने का निर्देश देते हैं। संबंधित पक्षों की ओर से अनावश्यक स्थगन की मांग नहीं की जाएगी। निचली अदालत ने 22 दिसंबर 2023 को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। सिंह को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पिछले साल चार अक्टूबर को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। वह 13 अक्टूबर 2023 से न्यायिक हिरासत में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं।
सिंह पर आरोप है कि उन्होंने उत्पाद शुल्क नीति जो बात में रद्द कर दी गई थी। तैयार करने और लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस नीति का उद्देश्य कथित तौर पर कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं आदि को करोड़ों रुपए गैर कानूनी तरीके से लाभ पहुंचाना था। दूसरी ओर, सिंह का आरोप है कि उनके खिलाफ ED की यह कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है। उन पर लगाए गए आरोप पूरी तरह से निराधार हैं। उनमें कोई सच्चाई नहीं है। (वार्ता)