अवमानना ​​नोटिस का जवाब नहीं देने पर बाबा रामदेव को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का आदेश

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने योग गुरु बाबा रामदेव को पतंजलि आयुर्वेद के ‘भ्रामक’ विज्ञापनों के मामले में उनके खिलाफ अदालत की अवमानना ​​कार्रवाई के तहत जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब दाखिल नहीं करने पर व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का मंगलवार को निर्देश दिया। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के जवाब दाखिल करने में विफलता पर नाराजगी व्यक्त की और उनके बारे में कहा कि वे विज्ञापन के मामले में प्रथम दृष्ट्या दोषी करार दिए गये थे।

इस पर उनका पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कड़ी आपत्ति जताई। पीठ ने रोहतगी से कहा कि आप हमारे आदेशों की अवहेलना कैसे कर सकते हैं…पहले हमारे हाथ बंधे हुए थे। पीठ ने उनसे कहा  कि आप नोटिस का जवाब नहीं दे रहे और प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। शीर्ष अदालत ने रोहतगी की राहत देने संबंधी तमाम दलीलें खारिज करते हुए कहा कि आदेश में संशोधन का कोई सवाल ही नहीं है। शीर्ष अदालत ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की याचिका पर 29 फरवरी को सुनवाई करते हुए संबंधित कंपनी और उसके MD आचार्य बालकृष्ण को कारण बताओ अवमानना ​​नोटिस जारी करते हुए कहा था कि पूरे देश को धोखा दिया जा रहा है।

पीठ ने केंद्र सरकार को विज्ञापन मामले में कानून के अनुसार कार्रवाई नहीं करने लिए फटकार लगाई थी और कहा था कि चेतावनी के बावजूद भ्रामक विज्ञापनों के माध्यम से लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। शीर्ष अदालत ने पतंजलि को बीपी, मधुमेह, अस्थमा और कुछ अन्य बीमारियों से संबंधित सभी विज्ञापन जारी करने पर अंतरिम रोक लगा दी थी। शीर्ष अदालत ने कथित तौर पर भ्रामक विज्ञापन जारी रखने के लिए पतंजलि आयुर्वेद और उसके प्रबंध निदेशक (MD) आचार्य बालकृष्ण को अदालत की अवमानना ​​का कारण बताओ नोटिस जारी किया था।

पीठ ने कहा था कि अदालत बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को अवमानना कार्रवाई ​​मामले में पक्षकार बनाएगी, क्योंकि दोनों की तस्वीरें विज्ञापन में हैं। शीर्ष अदालत ने पतंजलि आयुर्वेद को कई बीमारियों के इलाज के लिए उसकी दवाओं के विज्ञापनों में “झूठे” और “भ्रामक” दावे करने के लिए पिछले साल नवंबर में आगाह किया था। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में केंद्र सरकार की निष्क्रियता पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा था कि याचिका 2022 में दायर की गई थी। सरकार आंखें मूंद कर बैठी हुई है। दो साल तक इंतजार के बाद भी कानून के अनुसार कार्रवाई नहीं की गई। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अपनी याचिका में एलोपैथी दवा को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए बाबा रामदेव और अन्य (Patanjali Ayurveda) के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई थी। (वार्ता)

Delhi

हिमवीर वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन (हावा) ने हर्षोल्लास से मनाया तीज महोत्सव

10 अगस्त 2024, नई दिल्ली: हिमवीर वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन (हावा), जो भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के बल-परिवारों के कल्याण के लिए कार्यरत है, ने आज हरियाली तीज का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया। इस भव्य आयोजन की मेज़बानी 22वीं वाहिनी, आईटीबीपी, तिगड़ी कैंप, नई दिल्ली में की गई। इस खास मौके पर ‘हावा’ की सदस्यों […]

Read More
Delhi

भारत की समग्र राष्ट्रीय शक्ति में योगदान देंगी बजट की प्राथमिकताएं: जयशंकर

नई दिल्ली। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक ऐसा बजट पेश करने के लिए बधाई दी, जो विकसित भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाता है और एनडीए सरकार को लगातार तीसरी बार सत्ता में लाने वाले लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करता है। उन्होंने कहा कि बजट […]

Read More
Delhi

लोकसभा चुनाव में हार के बाद उत्तर प्रदेश में बढ़ी योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें, नेतृत्व परिवर्तन की लगी अटकलें

नौकरशाही पर निरंकुश और अराजक होने का आरोप नया लुक ब्यूरो, नयी दिल्ली : लोकसभा चुनाव में उत्तरप्रदेश में भाजपा को तगड़ा झटका लगने के बाद अब राज्य की सियासत गर्मा गई है। नतीजों के बाद भाजपा के अंदरखाने की राजनीति में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ विरोध के सुर बुंलद हो गए है। योगी […]

Read More