- दुस्साहस पड़ेगा महंगा, वाहन होगी सीज
- स्टेशन अफसर पर गिर सकती है गाज
ए अहमद सौदागर
लखनऊ। सड़क पर फर्राटा भरकर वाहन दौड़ाना महंगा पड़ सकता है। दोषी पाए जाने पर न सिर्फ वाहन सीज हो सकती है बल्कि जेल भी जाना पड़ सकता है। डीजीपी ने इसकी रोकथाम के लिए सभी जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अधीक्षक व कमिश्नरेट पुलिस को निर्देश दिए हैं। लापरवाही सामने आने पर संबंधित थानों के स्टेशन अफसर के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है।
सूबे के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने निर्देश दिया है कि सड़क पर फर्राटा भरकर वाहन दौड़ाने वाले मनचलों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करें। सड़क पर तेज़ रफ़्तार और साइलेंसर से आवाज कर दौड़ाने वाले लोगों पर कार्रवाई हो और इसकी जिम्मेदारी डीएसपी व संबंधित थाने के स्टेशन अफसर को सौंपी जाए।
वहीं पुलिस कमिश्नर अमरेन्द्र कुमार सेंगर ने बताया कि पुलिस महानिदेशक के निर्देश को गंभीरता से लेते हुए सड़क पर फर्राटा भरकर चलाने वाले मनचलों पर अंकुश लगाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि बीट प्रभारी अपने क्षेत्र में सड़क पर फर्राटा भरकर वाहन दौड़ाने वाले लोगों को रोककर उनके खिलाफ कार्रवाई करें, यह भी कहा कि न मानने पर इसकी जानकारी स्टेशन अफसर को दें।
इसके बावजूद जिस थाना क्षेत्र में सड़क पर फर्राटा भरकर मनचलों द्वारा स्टंट किया तो संबंधित थानों के स्टेशन अफसर जिम्मेदार होंगे। इसके अलावा डीजीपी प्रशांत कुमार ने दो टूक शब्दों में कहा कि लापरवाही सामने आई तो जिम्मेदार अफसरों एवं थानेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है।